नई दिल्ली, 12 जनवरी (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को यूनिटेक बिल्डर्स को 39 फ्लैट खरीदारों को 2 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है, जिन्होंने 7 साल पहले कंपनी की गुरुग्राम परियोजना में अपार्टमेंट की बुकिग की थी, लेकिन उन्हें अभी तक कब्जा नहीं मिला। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने रियल एस्टेट कंपनी को आदेश दिया कि वह 39 फ्लैट खरीदारों की 2 करोड़ रुपये की रकम को जमा कराए और इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
कंपनी द्वारा समय पर परियोजना पूरा कर फ्लैट का कब्जा नहीं देने के कारण ग्राहकों ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।यूनिटेक को कुल 39 फ्लैट खरीदारों को 16,55,00,525 रुपये का मूलधन लौटाना है।--आईएएनएस
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