नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)| राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में शनिवार को ब्रिटिश नागरिक माइकल जेम्स के खिलाफ एक ताजा गैर जमानती वारंट जारी किया, साथ ही एक कंपनी एवं दो अन्य लोगों को समन जारी किया। अदालत में पेश नहीं होने के बाद विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत माइकल जेम्स के खिलाफ ताजा वारंट तथा दिल्ली की मीडिया एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड व इसके निदेशकों आर.के.नंदा एवं पूर्व निदेशक जे.बी.सुब्रमण्यम के खिलाफ ताजा समन जारी किया।
सरकारी वकील नवीन कुमार ने अदालत से कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों को जारी किए गए समन की तामील नहीं हो सकती।जिसके बाद अदालत ने उन्हें सुनवाई की अगली तारीख 22 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए कहा।कंपनी का प्रतिनिधित्व एक अधिकृत प्रतिनिधि करेगा।मामले में पूरक आरोप पत्र पर विचार करने के बाद अदालत ने एक दिसंबर को कंपनी तथा दो लोगों के खिलाफ समन जारी किया था।अदालत ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हेलीकॉप्टर सौदे की जांच के तहत बीते साल जून में जेम्स तथा कंपनी सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।ईडी के मुताबिक, मीडिया एक्जिम का मालिक माइकल जेम्स ही है और कथित तौर पर इसी कंपनी के माध्यम से अगस्तावेस्टलैंड समूह की कंपनी फिनमेक्कानिकने जेम्स को रिश्वत की रकम दी।12 हेलीकॉप्टरों का सौदा कराने के एवज में अगस्तावेस्टलैंड से जेम्स ने कथित तौर पर लगभग 225 करोड़ रुपये की रिश्वत ली।ईडी ने कहा, "नंदा तथा सुब्रमण्यम को मीडिया एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया था, जिन्होंने जानबूझकर दिल्ली में चल व अचल संपत्ति खरीदने में मदद जेम्स की मदद की, जिसे पहले ही जब्त किया जा चुका है।"शहर की एक अदालत द्वारा जेम्स के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) तथा ईडी दोनों ने ही उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किया है।जांचकर्ताओं का कहना है कि जेम्स फिलहाल दुबई में है।--आईएएनएस
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