इंफाल, 6 जनवरी (आईएएनएस)| एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को मणिपुर के पूर्व मंत्री और वर्तमान भाजपा नेता एन.बीरेन के पुत्र नोंगथोमबम अजय को 21 मार्च, 2011 को एक युवक इरोम रोजर की हत्या का दोषी ठहराया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम. मनोज ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सजा 11 जनवरी को सुनाई जाएगी।
दोषी ठहराए जाने के बाद अजय को जेल भेज दिया गया। इस मामले में वह जमानत पर बाहर था।अदालत परिसर में अजय की सुरक्षा करना सशस्त्र पुलिस कर्मियों और जेल कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जैसे ही अजय अदालत कक्ष से बाहर निकला उसको पीटने के लिए दर्जनों लोग दौड़ पड़े।तुलिहाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट जब हत्या की घटना हुई थी उस वक्त बीरेन कांग्रेस के एक कद्दावर मंत्री थे।एक रोड रेज के मामले में युवकों के दो गुट शामिल थे। बाद में हुई फायरिंग में कर्नाटक के बेंगलुरु में 12वीं कक्षा के छात्र रोजर की गोली लगने से मौत हो गई।लोगों के दबाव के बाद हत्या में इस्तेमाल किए गए कारतूस भरे हथियार और एक जीप के साथ अजय और अन्य चार युवकों ने पुलिस के समक्ष समर्पण किया था। अपराध के समय दोषी जीप से यात्रा कर रहे थे।सीबीआई ने 9 मई, 2011 को इस मामले को जांच के लिए अपने हाथ में लिया था।बाद में बीरेन कांग्रेस और विधानसभा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे। वह अब मणिपुर में भाजपा के प्रवक्ता हैं।--आईएएनएस
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