नई दिल्ली, 6 जनवरी (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को पाकिस्तानी नागरिक तथा आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध सदस्य बहादुर अली उर्फ सैफुल्लाह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। उस पर जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले का प्रयास करने का आरोप है। संदिग्ध के खिलाफ यहां पटियाला हाउस अदालत में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, शस्त्र अधिनियम तथा विदेशी अधिनियम सहित कई अन्य धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया।
बहादुर अली को 25 जुलाई, 2016 को जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के याहाम गांव के एक ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।एनआईए ने बताया है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने नजदीक में स्थित एक जंगल से हथियारों व विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया था।एजेंसी के आरोप पत्र में कहा गया है कि अली एक प्रशिक्षित आतंकवादी है, ग्रिड रेफरेंस के माध्यम से नक्शों को पढ़ने में माहिर है और संदेश को बीच में पकड़े जाने से बचाने के लिए मोबाइल फोन को वायरलेस सेट के साथ जोड़ने का जानकार है।अपने साथी अबु साद तथा अबु दरदा के साथ अली नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो गया था। 20 जून को जब साद व दरदा भोजन की तलाश में गए, उसके बाद से अली की उन दोनों से मुलाकात नहीं हुई। दोनों को पकड़ा भी नहीं जा सका।एनआईए के आरोप पत्र के मुताबिक, "ये आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर या पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आकाओं के निर्देश पर जम्मू एवं कश्मीर तथा दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हमला करने के लिए भारतीय सरजमीं में दाखिल हुए थे।"अली को निर्देश देने वालों ने उससे कहा था कि लश्कर के लोग आठ जुलाई, 2016 को बुरहान वानी के मारे जाने के तुरंद बाद व्यापक स्तर पर अशांति फैलाने में सफल हुए हैं। लश्कर ने अली को पथराव करने वालों की भीड़ में शामिल होकर सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंकने के लिए कहा गया था।--आईएएनएस
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