हैदराबाद, 5 जनवरी (आईएएनएस)| हैदराबाद उच्च न्यायालय ने तेलंगाना की तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सरकार को करारा झटका देते हुए गुरुवार को अपने फैसले में राज्य सरकार को सरकारी आदेश के तहत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण न करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि सरकारी आदेश (जीओ) 123 के तहत भूमि अधिग्रहित नहीं की जानी चाहिए।
अदालत ने हालांकि, अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा का अधिकार और पारदर्शिता के तहत भूमि अधिग्रहित कर सकती है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मल्लन्ना सागर और ऐसी ही अन्य परियाजनाओं से प्रभावित किसानों द्वारा दायर याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया।याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि सरकार जीओ 123 के तहत जबरन उनकी भूमि अधिग्रहित कर रही है, जबकि भूमि अधिग्रहण पर पहले ही एक केंद्रीय कानून है।सरकार ने हालांकि जबरन भूमि अधिग्रहण के आरोप का खंडन किया है। सरकार ने अदालत को बताया कि वह उन्हीं की भूमि ले रही है, जो खुद स्वेच्छा से दे रहे हैं।सरकार ने साथ ही दलील दी कि वह 2013 के अधिनियम के तहत दिए जाने वाले मुआवजे से ज्यादा मुआवजा दे रही है।--आईएएनएस
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