नई दिल्ली, 5 जनवरी (आईएएनएस)| राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी से छूट देने से संबंधित अधिसूचना का क्रियान्वयन न्यायाधिकरण के अगले आदेश के बाद होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दिसम्बर 2016 में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके मुताबिक 1,50,000 वर्गमीटर भूभाग में फैली इमारतों तथा रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले यह सीमा 20,000 वर्गमीटर थी।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंतर कुमार ने कहा, "अगले आदेश तक अधिसूचना का क्रियान्वयन नहीं होगा। अगर आपने नई अधिसूचना के तहत एक भी परियोजना को मंजूरी दी, तो हम अधिसूचना पर रोक लगा देंगे।"गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सोसायटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एन्वायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधिकरण का यह आदेश सामने आया है।मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।--आईएएनएस
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