मुंगेर, 3 जनवरी (आईएएनएस)| बिहार में मुंगेर जिले की एक अदालत ने 29 साल पहले एक हत्या के मामले में मंगलवार को खगड़िया के पूर्व विधायक और मौजूदा जदयू विधायक पूनम यादव के पति रणवीर यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई। मुंगेर व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पी़ सी़ चौधरी ने वर्ष 1988 को सुनील यादव की हत्या के मामले में पूर्व विधायक रणवीर यादव को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अपर लोक अभियोजक प्रीतम कुमर ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने 24 दिसंबर, 2016 को ही पूर्व विधायक रणवीर यादव को दोषी करार दिया था तथा सजा के लिए मंगलवार का दिन मुकर्रर किया था।अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद रणवीर की पत्नी और विधायक पूनम देवी ने कहा, "इस फैसले के खिलाफ हमलोग ऊपरी अदालत में जाएंगे। उम्मीद है कि हमें उच्च न्यायलय से न्याय जरूर मिलेगा।"उल्लेखनीय है कि छह दिसबंर, 1988 को एक बकरे को लेकर हुए विवाद में चुकती गांव में रणवीर के चचरे भाई सुनील यादव को गोली मार दी गई थी। गोली लगने के 11 दिनों के बाद इलाज के दौरान सुनील की मौत हो गई थी। पुलिस ने घायल सुनील के दिए गए बयान के आधार पर रणवीर के खिलाफ हत्या की एक प्राथमिकी दर्ज की थी।--आईएएनएस
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