राज्य के गोपन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सलाहकार फत्तूराम भोजवानी को 40 हजार रुपये प्रतिमाह नियत मानदेय देय होगा। इस पर कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा। भोजवानी को आवासीय भत्ता के रूप में 10 हजार रुपये प्रतिमाह, एक वाहन, कार्यालय तथा आवास दोनों स्थानों पर टेलीफोन की सुविधा (प्रति टेलीफोन 25 हजार रुपये वार्षिक) तथा एक वैयक्तिक सहायक एवं 02 अनुसेवक की सुविधा अनुमन्य होगी।
सलाहकार को प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत समूह 'क' के अधिकारियों के समान चिकित्सा सुविधा भी अनुमन्य होगी। जारी आदेश में कहा गया है कि भोजवानी को बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता भी अनुमन्य होगा।-- आईएएनएस
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