पटना, 27 दिसंबर (आईएएनएस)| बिहार सरकार अब सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों की शहादत पर उनके अश्रितों या परिजनों को 11 लाख रुपये अनुग्रह राशि देगी। यह निर्णय मंगलवार को बिहार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
उन्होंने कहा कि बैठक में गृह विभाग (सैनिक कल्याण निदेशालय) के अंतर्गत युद्ध तथा युद्ध जैसी स्थिति में सीमा पर शहीद होने वाले बिहार राज्य के निवासी सीमा सुरक्षा बल के निकटतम आश्रितों या परिजनों के 11 लाख रुपये अनुग्रह राशि देगी। पहले पांच लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का प्रावधान था।उन्होंने बताया कि बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 और बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा, भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2016 की भी स्वीकृति दी गई।इसके अलावा राज्य में उद्योग के बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2016 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का गठन करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है।--आईएएनएस
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