नई दिल्ली, 26 दिसम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत लेने के आरोपी पूर्व वायुसेना (आईएएफ) प्रमुख एस.पी.त्यागी को सोमवार को जमानत दे दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश अरविंद कुमार ने त्यागी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें दो लाख रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि के मुचलके भरने के निर्देश दिए।
त्यागी और दो अन्य को नौ दिसंबर को गिरफ्तार किया था। उन्हें 30 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।देश में किसी भी सशस्त्रबल के पहले प्रमुख हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। त्यागी और दो अन्य को ब्रिटेन की कंपनी अगस्तावेस्टलैंड से 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में कथित अनियमितत के लिए गिरफ्तार किया गया।हालांकि, त्यागी ने इन आरोपों से इनकार किया है।इस मामले में दो अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई है।--आईएएनएस
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