आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को सख्य आदेश देते हुए सोमवार को हैदराबाद उच्च न्यायालय ने यहां होने वाले संक्रांति उत्सव पर मुर्गो की लड़ाई पर लगी रोक को बरकरार रखा है। न्यायालय ने दोनों राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों को निर्देश देते हुए कहा है कि यहां होने वाले संक्रांति उत्सव के दौरान मुर्गों की लड़ाई का आयोजन न होने दे।
अदालत ने अपने फैसले में मुर्गों की लड़ाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, न कि केवल जनवरी महीने में होने वाले संक्रांति उत्सव के लिए इसे प्रतिबंधित किया गया है।
दोनों तेलेगू राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ह्यूमेन सोसायटी इंटरनेशनल, इंडिया पीपुल फॉर एनिमल और अन्य संगठनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिकार्ताओं ने अदालत के संज्ञान में लाया कि इस प्रथा पर रोक और पूर्व में दिए अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए हर साल संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को मुर्गों की लड़ाई का आयोजन होता है।
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य ह्यूमेन सोसायटी इंटरनेशनल (एचएसआई)ध्भारत के प्रबंध निदेशक एन.जी. जयसिम्हा ने अदालत के आदेश का स्वागत किया है।
एचएसआईभारत के सरकारी मामलों की संपर्क अधिकारी और इस मामले की याचिकाकर्ता गौरी मौलेखी ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार अदालत के आदेश को कड़ाई से लागू करेगी और मुर्गों की लड़ाई आयोजित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
स्रोत--आईएएनएस
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