नई दिल्ली, 24 दिसम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले हलफनामे में कथित तौर पर 'भ्रामक सूचना' देने के मामले में जमानत दे दी है। महानगर दंडाधिकारी आशीष गुप्ता ने केजरीवाल के अधिवक्ताओं ऋषिकेश कुमार और इरशाद द्वारा पेश की गई याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी।
अदालत ने केजरीवाल को 10,000 रुपये का निजी बांड भरने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई सात अप्रैल, 2017 को होगी।एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपने सही पते की जानकारी छिपाकर और अपनी संपत्ति के बारे में गलत जानकारी देकर जानबूझकर चुनाव आयोग को भ्रमित किया। एनजीओ की याचिका पर केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया गया था, जिस पर वह अदालत में पेश हुए।अदालत ने कहा कि सही पते की जानकारी छिपाने के लिए हलफनामे में गलत पता देना और संपत्ति का गलत ब्यौरा देने का मामला प्रथम दृष्टया जानबूझकर किया गया लगता है। इस तरह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए के तहत (गलत हलफनाम दायर करने के लिए दंड) और भारतीय दंड संहिता की धारा 177 (गलत जानकारी देना) के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।यह शिकायत एनजीओ मौलिक भारत ट्रस्ट ने दर्ज कराई थी। इस एनजीओ से जुड़े नीरज सक्सेना और अनुज अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने अपनी संपत्ति के बारे में गलत जानकारी दी और जानबूझकर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अपने घर का गलत पता दर्ज कराया।याचिका में दलील दी गई है कि जानबूझकर सही पते की जानकारी छिपाना और अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा उजागर नहीं करना जनप्रतिनिधि कानून अधिनियम 1951 की धारा 125ए के तहत अपराध है और इसके तहत छह महीने की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है।चुनाव मैदान में उतरने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग में संपत्ति और निवेश के बारे में सही ब्यौरा के साथ हलफनामा दाखिल करना होता है।--आईएएनएस
|
Comments: