मुंबई, 22 दिसम्बर (आईएएनएस)| टाटा संस ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने अपदस्थ अध्यक्ष साइरस मिस्त्री को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। टाटा संस ने एक बयान जारी कर कहा, "राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। दोनों पक्षों को जनवरी 2017 तक निर्धारित समयसीमा में जबाव और प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा गया है। अदालत ने इसके अलावा याची (मिस्त्री) को इस संबंध में किसी प्रकार के अंतरिम राहत की मांग नहीं करने का आदेश दिया है।"
मंगलवार को टाटा संस को एनसीएलटी ने मिस्त्री की याचिका पर जबाव दाखिल करने को कहा था।टाटा संस को बोर्ड ने 24 अक्टूबर को मिस्त्री को अध्यक्ष के पद से हटाकर रतन टाटा को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया था।--आईएएनएस
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