नई दिल्ली, 22 दिसम्बर (आईएएनएस)| झारखंड के महुआगढ़ी स्थित कोयला खदान को जास इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लि. (जेआईसीपीएल) को आवंटित करने में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर यहां की एक अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता, व्यवसायी मनोज कुमार जायसवाल और तीन अन्य के खिलाफ गुरुवार को आरोप तय किए।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ने पांचों के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, धोखेबाजी, आपराधिक विश्वासघात से जुड़ी भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत आरोप तय किए। इनमें जेआईसीपीएल, इसके निदेशक जायसवाल, गुप्ता और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के.एस. क्रोफा और के. सी. सामरिया के अलावा दो और हैं।अभियुक्तों के खुद के बेकसूर होने की दलील के लिए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 17 अप्रैल 2017 को तय कर दी है।अदालत जेआईसीपीएल द्वारा महुआगढ़ी कोयला खदान के अधिग्रहण में गड़बड़ियों से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी।--आईएएनएस
|
Comments: