सीजेएम ने गोमतीनगर के एसओ को जांच कर एक माह में अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है। सुनवाई की अगली तारीख 24 जनवरी 2017 है।
अमिताभ ने अपने वाद में कहा था कि न्यायालय द्वारा मात्र विवेचक दद्दन चौबे को सर्च वारंट दिया गया था, लेकिन विजिलेंस विभाग के कई सारे लोग जबरदस्ती उनके घर में घुस गए थे और घंटों बिना कानूनी इजाजत मौजूद रहे, जिसका एकमात्र उद्देश्य उन्हें डराना और समाज में जलील करना था, जो धारा 341, 342, 447, 448, 451, 452 आईपीसी में अपराध है।--आईएएनएस
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