नई दिल्ली, 14 दिसम्बर (आईएएनएस)| राज्यसभा ने बुधवार को ध्वनिमत से 'राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज बिल, 2014' को पारित कर दिया। इस विधेयक में विकलांगता के शिकार व्यक्ति को कहीं भी पहुंचने की सुविधा देने को अनिवार्य बनाया गया है। यह विधेयक पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज(इक्वल ऑप्रर्च्यूनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन) एक्ट, 1995 का स्थान लेगा।
यह विधेयक विकलांगता के शिकार व्यक्तियों के मानवाधिकारों को लेकर हुए संयुक्त राष्ट्र के करार का पालन करने के तहत लाया गया है, जिस पर भारत ने वर्ष 2007 में हस्ताक्षर किया था।यह विधेयक राज्यसभा में 2014 के फरवरी से ही लटका था। इस विधेयक के पेश होने के बाद तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी।--आईएएनएस
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