इस्लामाबाद, 23 अक्टूबर: पाकिस्तान के कराची की एक अदालत ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट होने के तीन आरोपियों को बरी कर दिया। उन्हें साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया। अभियोजन पक्ष ने तीन युवकों को रॉ का एजेंट बताया था।
'डॉन' के मुताबिक, आतंकवाद रोधी अदालत ने शनिवार को अवैध हथियार और विस्फोटक रखने के पांच मामलों में इन्हें बरी कर दिया।इन तीनों युवकों की पहचान ताहिर उर्फ लांबा, जुनैद खान और इम्तियाज के रूप में की गई है। इन्हें पिछले साल अप्रैल में कराची में गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस का आरोप था कि ये मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) से जुड़े हुए हैं और इन्हें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
न्यायाधीश अब्दुल नईम मेमन ने आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बिना किसी साक्ष्य के अपराध साबित नहीं किया जा सकता।
--आईएएनएस
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